रविवार, 24 अक्टूबर 2021

एनडीपीएस एक्ट में बदलाव : कम मात्रा में ड्रग्स मिलने पर नहीं भेजा जाए जेल, अपराध की श्रेणी से हटाने की सिफारिश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राजस्व विभाग को सौंपे गए नशीली दवा एवं मादक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की समीक्षा में निजी इस्तेमाल के लिए कम मात्रा में मादक पदार्थ (ड्रग्स) रखने को अपराध की श्रेणी से हटाने की सिफारिश की है।

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