शुक्रवार, 25 फ़रवरी 2022

'बार-बार अपराध न करने वाले व 14 साल या अधिक सजा काट चुके अपराधियों को जमानत दें'

न्यायालय (Court) ने अपने एक आदेश (Order) में कहा है कि बार-बार अपराध (Crime) न करने वाले और 14 साल या अधिक सजा (Punishment) काट चुके अपराधियों (Criminals) को जमानत (Bail) देने पर सोचा जा सकता है.

from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/uBLb1a7
via IFTTT

लेबल: ,

0 टिप्पणियाँ:

एक टिप्पणी भेजें

सदस्यता लें टिप्पणियाँ भेजें [Atom]

<< मुख्यपृष्ठ